OPS Latest Update: हाल ही में, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। इस फैसले के अनुसार, 2006 के बाद नियमित हुए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के पहले के आदेश को बरकरार रखा है। इस निर्णय से 5000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
फैसले की मुख्य बातें
फैसले में कहा गया है कि:
1. कर्मचारियों की नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।
2. पहले अस्थायी या अनियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाएगा।
सरकार के तर्क का खंडन
हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कुछ कर्मचारी, जैसे स्कूल प्रिंसिपल, जो दिन में सिर्फ कुछ घंटे काम करते थे, उन्हें डेली वेज मजदूर माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना न्याय के खिलाफ होगा।
एक महत्वपूर्ण उदाहरण
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रोहतास के जय भगवान का मामला है:
– 6 अगस्त 1992: शिक्षा विभाग में चपरासी के रूप में नियुक्ति
– फरवरी 2012: नियमित किया गया
– 2015: सेवानिवृत्ति
अब इस फैसले के बाद उनकी पूरी सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाएगा।
हरियाणा के कर्मचारियों पर प्रभाव
यह फैसला विशेष रूप से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के 2006 के बाद नियमित हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना अनुसार लाभ उठाने के हक़दार हो सकते है।
निर्णय का महत्व
यह निर्णय न केवल वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
सावधानी का नोट
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकती है। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में होने वाले आगे के घटनाक्रम पर नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह लें।