हर महीने खाते में खटाखट आएंगे 1500 रुपए, बस करना होगा ये आसान काम Majhi Ladki Bahin Yojana 2024

Majhi Ladki Bahin Yojana 2024: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ‘माझी लड़की बहिन योजना’ शुरू की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत राज्य में रहने वाली एक करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, जिन महिलाओं के बैंक खाते की पहले ही जांच हो चुकी है, उन्हें शुरुआती दो महीनों के 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

योजना लाने के पीछे क्या है लक्ष्य

यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई है। इससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन-गुणवत्ता में सुधार होने के साथ-साथ उनके विकास और शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पूरे समाज का उत्थान होगा।

आवेदन कर्ता को इन सब चीजों में होना होगा सक्षम

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। वह महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और बेघर महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

इन सभी दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, राशन कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र। पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।

इन सबको रहना होगा योजना से वंचित

हालांकि, इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है, या जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, या सरकारी कर्मचारी है, या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) का मालिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।

आवेदन करना बेहद आसान

ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने ‘नारी शक्ति दूत’ नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपलब्ध कराया गया है। जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे आंगनवाड़ी वर्कर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेवक, आशा वर्कर या वार्ड अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं।

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